नई दिल्ली। एक नाबालिग के साथ यौन उत्पीड़न के आरोपी बिहार के आरजेडी के विधायक राजवल्लभ यादव की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई 8 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया है ।
उसकी और दूसरे गवाहों की गवाही निर्भीक रुप से हो। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात के संकेत दिए कि पीड़िता की गवाही तक राजवल्लभ यादव को जेल के अंदर होना चाहिए ।
फ़िलहाल राजवल्लभ यादव की ओर से इसका विरोध करते हुए कहा गया कि वे ट्रायल के दौरान बिहार के बाहर रहने को तैयार हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इस दलील को खारिज कर दिया ।
सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी जान पर खतरा बताते हुए कहा था कि वो बयान दर्ज नहीं करा सकती । राजबल्लभ पर इसी साल 6 फरवरी को बिहारशरीफ में अपने आवास पर कथित तौर पर नाबालिग के साथ रेप का आरोप लगाया गया है । काफी समय तक गिरफ्तारी से भागने के बाद उन्हें स्थानीय कोर्ट ने भगोड़ा घोषित कर कुर्की के आदेश दिए थे। इसके बाद राजबल्लभ ने सरेंडर किया था।