मुजफ्फरपुर। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला स्थित सीबीआई की एक विशेष अदालत ने पत्रकार राजदेव रंजन हत्या मामले में जेल में बंद राजद के विवादास्पद नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन के कथित शार्प शूटर मोहम्मद कैफ को आज जमानत दे दी।
सीबीआई अदालत की न्यायाधीश अनुपम कुमारी ने कैफ की जमानत को लेकर दायर याचिका की आज सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत दे दी।
याचिकाकर्ता की ओर से दलील पेश की गयी कि प्रावधान के अनुसार अपराध दंड विधान की धारा 167 :2: के तहत उनके खिलाफ जांच एजेंसी द्वारा 90 दिनों के भीतर आरोपपत्र समर्पित नहीं किया जा सका है।
गत वर्ष 21 सितंबर को गिरफ्तार कैफ उर्फ बंटी ने सीवान के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अरविंद कुमार सिंह के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था।
गत वर्ष मई महीने में पत्रकार राजदेव नंदन की हत्या मामले में मोहम्मद जावेद नामक एक अपराधी के साथ संदिग्ध कैफ को शहाबुद्दीन की गत 10 सितंबर को भागलपुर जेल से रिहाई के समय देखा गया गया था।
कैफ की राजद प्रमुख लालू प्रसाद के बडे पुत्र और स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के साथ तस्वीर ने भी गत सितंबर महीने में विवाद उत्पन्न हुआ था।