नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से ठुल्ला शब्द का मतलब स्पष्ट करने को कहा। इस मामले में निचली अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था, जिसके खिलाफ उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाई है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने मुख्यमंत्री को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए 21 अगस्त को अगली सुनवाई होने तक निचली अदालत के समक्ष पेशी से छूट प्रदान कर दी है। केजरीवाल को 14 जुलाई को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना था।अदालत ने कहा कि केजरीवाल को फिलहाल पेशी से छूट दी जा रही है, लेकिन उन्हें यह बताना ही होगा कि आखिर ठुल्ला शब्द का मतलब क्या है। किस संदर्भ में उन्होंने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा। न्यायाधीश ने कहा कि ठुल्ला हिंदी शब्द है, लेकिन इसका मतलब उन्हें किसी डिक्शनरी में नहीं मिला है, परन्तु मुख्यमंत्री ने जब इस शब्द का इस्तेमाल किया है तो इसका मतलब भी उन्हें पता होगा।हाई कोर्ट ने मुख्यमंत्री की याचिका पर दिल्ली पुलिस के सिपाही अजय कुमार तनेजा से जवाब मांगा है। अजय की याचिका पर ही निचली अदालत ने केजरीवाल के खिलाफ पेशी वारंट जारी किया था। केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वकील एन. हरिहरण ने कहा कि पुलिसकर्मियों के लिए ठुल्ला शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। जो लोग गलत गतिविधियों में लिप्त हैं, केवल उन्हें ठुल्ला कहा गया है।