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याचिका में कहा गया था कि अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लंबित होने के बावजूद प्रमोशन दिया :SC

 सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के पूर्व विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के महानिदेशक पद पर नियुक्ति को चुनौती देने वाली जनहित याचिका गुरुवार को खारिज कर दिया. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने अधिवक्ता एम एल शर्मा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया. याचिका में अस्थाना की बीसीएएस पद पर नियुक्ति को चुनौती दी गई थी. याचिका में कहा गया था कि अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच लंबित होने के बावजूद प्रमोशन दिया गया है.  

दिल्ली हाईकोर्ट ने अस्थाना के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले में दर्ज प्राथमीकि को रद्द करने से 11 जनवरी को इनकार कर दिया था और जांच पूरी होने के लिए 10 सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी. इस बीच सरकार ने 18 जनवरी को अस्थाना को बीसीएएस का निदेशक नियुक्त किया था.

बता दें कि 17 जनवरी को केन्द्र ने सीबीआई के विशेष निदेशक राकेश अस्थाना तथा तीन अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यकाल को तत्काल प्रभाव से कम कर दिया था. लेकिन केंद्र सरकार ने CBI के विशेष निदेशक पद से हटाए जाने के एक दिन बाद 18 जनवरी को राकेश अस्थाना को सरकार ने सिविल एविएशन सिक्योरिटी ब्यूरो (बीसीएएस) का डीजी नियुक्त कर दिया था. एक सरकारी अधिसूचना के मुताबिक, नियुक्तियों संबंधी कैबिनेट समिति ने राकेश अस्थाना की इस पर नियुक्ति को मंजूरी दी थी. ऐसी भी खबरें सामने आई कि इस नियुक्ति के लिए इस पद को अस्थायी रूप से महानिदेशक स्तर का बनाया गया है.

अस्थाना की इस पद पर नियुक्ति 2 साल के लिए की गई है जो उनके कार्यभार संभालने के दिन से प्रभावी होगी. मालूम हो कि सीबीआइ के विशेष निदेशक पद पर रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोपों का सामने कर रहे राकेश अस्थाना को सरकार ने 17 जनवरी को तत्काल प्रभाव से जांच एजेंसी से हटा दिया था. अस्थाना और तत्कालीन सीबीआइ निदेशक आलोक वर्मा के बीच विवाद के चलते सरकार ने पिछले साल 23 अक्टूबर को दोनों को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था.

इससे कुछ दिन पहले, एजेंसी के तत्कालीन प्रमुख आलोक वर्मा को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नीत समिति ने सीबीआई से हटा दिया था. अस्थाना का वर्मा के साथ अभूतपूर्व टकराव हुआ था. उन्हें पिछले साल अक्टूबर में सरकार ने जबरन छुट्टी पर भेजा था.

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