लखनऊ। अब शादी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए रजिस्ट्री दफ्तर जाने की जरूरत नहीं है। अगर पति-पत्नी दोनों के आधार कार्डधारक है तो वह वेबसाइट पर जाकर शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। साथ ही इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। प्रिंट में हस्ताक्षर महानिरीक्षक स्टाम्प व रजिस्ट्री के होंगे। पंजीकरण में मात्र 10 मिनट का समय लगेगा।
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर ‘आधार आधारित हिन्दू विवाह पंजीकरण’ पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। इस विकल्प को चुनते ही रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएं इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। शादी रजिस्ट्रेशन के लिए पति और पत्नी दोनों के आधार नम्बर होने चाहिए। दोनों में से एक का आधार यूपी के किसी जिले के निवास पर बना होना जरूरी है।
उप महानिरीक्षक स्टाम्प ओपी सिंह के मुताबिक बड़ी संख्या में लोग विवाह का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। इससे काफी आसानी भी हो गई है। वहीं, सम्पत्ति की रजिस्ट्री भी ऑनलाइन किए जाने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। वेबसाइट पर विकल्प भी आ गया है, लेकिन इसको चालू नहीं किया गया है। ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा मिल जाने के बाद सिर्फ बयान देने और सत्यापन कराने के लिए निबंधन कार्यालय आना होगा।
आधार से जुड़ेगी सम्पत्ति की रजिस्ट्री
जमीन, दुकान या कोई और सम्पत्ति खरीदने की प्रक्रिया को भी आधार नम्बर से जोड़ा जा रहा है। अभी इस बारे में स्टाम्प व पंजीयन विभाग के अधिकारी अधिकारिक रूप से कुछ कहने से बच रहे हैं। सूत्रों के अनुसार खरीदार और विक्रेता की सही पहचान के लिए रजिस्ट्री में आधार नम्बर अनिवार्य किया जा सकता है। कुछ समय पहले निबंधन विभाग की ओर से इस सम्बंध में शासन को प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इससे काली कमाई करने वालों का भी पता लग सकेगा।
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