नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने वित्त विधेयक में बदलाव करते हुए पहली जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार नंबर को अनिवार्य कर दिया है। इसी के साथ जिन लोगों के पास पैन कार्ड नहीं है, उन्हें नया पैन नंबर लेने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त भी आधार नंबर जरूरी भरना होगा।
अगर आपके पास आधार नहीं है तो आधार के लिए एनरोलमेंट आईडी देना जरूरी होगा। आधार नंबर की जानकारी दिए बिना पैन अस्वीकार्य होगा। जानकारी के मुताबिक अगले वित्तीय वर्ष (2017-18) से आयकर रिटर्न के साथ आधार नंबर देना जरूरी हो जाएगा।
इससे पहले सभी बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया चालू वित्त वर्ष (2016-17) के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। सूत्रों के मुताबिक देश में इस वक्त करीब 47 करोड़ बैंक खाते हैं।
इनमें से 38.5 करोड़ खाते आधार से जुड़ चुके हैं। रोज करीब दो-ढाई करोड़ बैंक खातों को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया चल रही है। वित्त मंत्रालय ने बैंकों से कहा है कि 31 मार्च तक सभी खातों को आधार से जोड़ा जाना चाहिए।
आयकर दाखिल करने की प्रक्रिया को निरंतर आसान और आथेंटिक बनाया जा रहा है। हाल में आयकर विभाग ने एक ऐसा मोबाइल ऐप लाने की घोषणा की है जिससे टैक्स जमा किया जा सकता है और रिफंड को ट्रैक किया जा सकता है। आधार कार्ड की शुरुआत साल 2009 में यूपीए सरकार ने की थी।
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