 नई दिल्ली । कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्दा, उनके पुत्र देवेन्द्र दर्दा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच लोगों के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुरक्षित कर लिया है । आज इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद स्पेशल कोर्ट 24 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी । इन पांचों के खिलाप छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप है ।
नई दिल्ली । कोयला घोटाले की सुनवाई कर रही स्पेशल कोर्ट ने पूर्व राज्यसभा सांसद विजय दर्दा, उनके पुत्र देवेन्द्र दर्दा, पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता समेत पांच लोगों के खिलाफ आरोपों पर फैसला सुरक्षित कर लिया है । आज इस मामले पर बहस पूरी होने के बाद स्पेशल कोर्ट 24 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी । इन पांचों के खिलाप छत्तीसगढ़ में कोल ब्लॉक के आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप है ।
स्पेशल कोर्ट ने पिछले 20 अगस्त को सभी आरोपियों को जमानत दे दी थी । उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी , 409 और 420 के अलावा भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के तहत मामले दर्ज किए गए हैं । इस मामले में पिछले साल बीस नवंबर को सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और सीबीआई को आगे जांच करने के निर्देश दिए । कोर्ट ने कहा कि दर्दा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जो पत्र लिखा ता उसके तथ्यों की गलत व्याख्या कर रहे हैं । कोर्ट ने माना था कि दर्दा ने ऐसा इसलिए किया ताकि छत्तीसगढ़ के एक कोल ब्लॉक का आवंटन हासिल किया जा सके ।
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