नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट ने मैटरनिटी बैनिफिट एक्ट 1961 में बदलाव को अपनी मंजूरी दे दी है। अगर ये बिल संसद में पास हो जाता है तो निजी कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को भी 12 हफ्ते की जगह 26 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी। सरकारी कर्मचारियों को ये सुविधा पहले से ही मिल रही है। नए बिल में ये भी प्रस्ताव है कि जो महिला किसी बच्चे को गोद लेती है तो उसे 12 हफ्ते की छुट्टी दी जाएगी। साथ 50 से ज्यादा कर्मचारियों वाले दफ़्तर को बच्चों की देखभाल के लिए अपने यहां एक क्रैच भी बनाना होगा। बिल को आज संसद में पेश किया जा सकता है। कैबिनेट ने इसके साथ ही कारखाना अधिनियम में संशोधनों को भी मंजूरी दे दी, जिसे संसद के चल रहे माॅनसून सत्र में पहले ही पेश किया जा चुका है।
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