नई दिल्ली। अगर आपने जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच बैंक या दूसरे फाइनैंशियल इंस्टीट्यूशन में अकाऊंट खोला है तो आपको 30 अप्रैल तक नो योर कस्टमर (के.वाई.सी.) डिटेल या आधार नंबर देना होगा।
इसके अलावा आपको फॉरेन अकाऊंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट (एफ.ए.टी.सी.ए.) को मानने के लिए सेल्फ सर्टिफिकेशन भी देना होगा। ऐसा नहीं करने पर आपका अकाऊंट ब्लॉक कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने मंगलवार को एक ट्वीट में यह जानकारी दी है।
अगर खाताधारक ये डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में नाकामयाब रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा।
हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे। यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफ.ए.टी.सी.ए. नियमों के दायरे में आते हैं।
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