किसानों की जमीन का अधिग्रहण करने के लिए उनकी तैयार फसल अब बर्बाद नहीं की जायेगी। निर्माण कार्य और हाईवे के लिए जमीन अधिग्रहित करते वक्त खड़ी फसल काट दी जाती थी जिससे किसानों को काफी नुकसान होता था। लेकिन सरकार ने तय किया है कि जब तक फसल कट ना जाये तब तक जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन सचिव यासिन मलिक ने कहा है कि प्राधिकरणों से इस बारे में चर्चा की गई है।
इसके अलावा नोटिफिकेशन का वक्त घटा कर 8 से 10 दिन का कर दिया गया है जबकि पहले इसमें तीन महीने से ज्यादा लग जाते थे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि साल 2017-2018 में एक हजार नोटिफिकेशन आये थे जबकि सिर्फ इसी साल अप्रैल से जुलाई तक में पिछले साल के मुकाबले में नौ सौ से ज्यादा नोटिफिकेशन आये हैं। यानि चार महीने में ही काफी ज्यादा जानकारी पोर्टल और पब्लिक फिनांस मैनेजमेंट सिस्टम (पीएफएमएस) के तहत सरकार के पास पहुंच चुकी है।
उड़ीसा, पंजाब, सिक्किम और पुडुचेरी जैसे राज्य भी अधिग्रहण के लिए इसी प्रणाली को अपनाने की तैयारी कर रहे हैं। रक्षा, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और भारतीय खाद्य निगम भी इस नई प्रणाली के तहत जमीन अधिग्रहित करने को इच्छुक हैं। जिससे फसल का नुकसान कम से कम हो।