नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के आरजेडी विधायक राजबल्लभ यादव के नाबालिग से रेप मामले में पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने नोटिस जारी कर राजबल्लभ यादव से पूछा है कि क्यों ना आपकी जमानत रद्द कर दी जाए? सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 17 अक्टूबर से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है।
राजबल्लभ बिहार के नवादा से आरजेडी के विधायक हैं और उनपर नाबालिग से रेप का आरोप है। पटना हाईकोर्ट ने 30 सितंबर को उन्हें जमानत दे दी थी। राजबल्लभ ने इस केस में काफी दिनों तक फरार रहने के बाद कोर्ट में सरेंडर किया था। उसके बाद से ही वह जेल में बंद था।