नई दिल्लीं । फिल्म ‘पीपली लाइव’ के को-डायरेक्टर महमूद फारूकी (44) को विदेशी महिला से रेप (376) के जुर्म मे साकेत कोर्ट ने 7 साल सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
उम्रकैद की उठाई थी मांग-
सभी वकीलों ने फारूकी की सजा पर बहस मंगलवार को हो पूरी कर ली थी। सरकारी वकील ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस मामले में फारूकी को अधिकतम उम्रकैद की सजा दी जाए क्योंकि दोषी ने पीड़िता को शारीरिक ही नहीं बल्कि वो मानसिक आधात दिया है जो उसे ताउम्र झेलना पड़ेगा।
फारूकी ने किया देश का नाम बर्बाद-
पीड़िता की वकील ने कोर्ट में कहा कि फारूकी लड़की के दोस्त थे और वो उन पर भरोसा करती थी। इसलिए एक गेस्ट के तौर पर फारूकी ने लड़की को अपने घर बुलाया था. फारूकी ने न सिर्फ उसका भरोसा तोड़ा गया बल्कि देश का नाम भी खराब किया। दोषी जो खुद पढ़े-लिखे है, समाज के सभ्य वर्ग से आते है, उस सोसाइटी से आते हैं, जिस पर लोगों के सामने आदर्श रखने की जिम्मेदारी होती है, उन्होंने विदेशी महिला का बलात्कार अपने घर बुलाकर किया। इसलिए उन्हें न सिर्फ कड़ी सजा मिले बल्कि साथ में जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए।
दोषी के वकील ने पेश की दलीलें-
फारूकी की वकील ने कहा कि बलात्कार की अधिकतम सजा उम्र कैद उन मामलों मे दी जाती है, जहा पर गैंग रैप या नाबालिग का रैप किया गया हो। फारूकी के मामले में कोई बर्बता नहीं हुई है। न ही इससे पहले उनके खिलाफ किसी मामले में कोई केस दर्ज हुआ है। वकील ने कहा कि कि इस आधार पर भी अधिकतम सजा नहीं दी जा सकती कि महिला विदेशी थी। अगर ये किया जाता है तो उन गरीब भारतीय महिलाओं का ये मजाक उड़ाने जैसा होगा जो बलात्कार की शिकार होती है।