लखनऊ । उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य निदेशालय में संयुक्त निदेशक डॉ जितेन्द्र महेश्वरी ने शनिवार को लखनऊ के मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ एस.एन.एस. यादव की पुनर्नियुक्ति को इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में चुनौती दी है। याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुनर्नियुक्ति के सम्बन्ध में 13 जनवरी 2014 को विस्तृत दिशानिर्देश पारित किये थे। इनमे डीजी चिकित्सा स्वास्थ्य की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा विशेषज्ञ डॉक्टरों की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है जिन्हें कोई पदनाम नहीं दिया जाएगा और मात्र विशेषज्ञ कहा जाएगा तथा उन्हें कोई प्रशासनिक दायित्व नहीं दिया जा सकता है। डॉ ठाकुर के अनुसार डॉ यादव को बिना प्रक्रिया का पालन किये सीएमओ के रूप में नियुक्त कर दिया गया जिसे पक्षपातपूर्ण नियुक्ति बताते हुए पूर्व में इस सम्बन्ध में याचिका दायर की गयी थी जिसे कोर्ट ने तकनीकी कारणों से दुबारा याचिका दायर करने की अनुमति के साथ खारिज कर दिया था।