नई दिल्ली। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी ने पूंजी बाजार नियमों के उल्लंघन को लेकर 45 लाख रपये की वसूली के लिये चार कंपनियों के बैंक और डीमैट खातों की कुर्की का आदेश दिया है।
ये कंपनियां हैं…
आइडर इन्फोटेक, मोंटारी इंडस्टरीज, एसकेएस लि. तथा वूलवेज इंडिया। इन कंपनियों से जुर्माने के अलावा उस पर ब्याज, शुल्क, खर्च तथा अन्य खर्चों की वसूली की जानी है।
सेबी ने इस बारे में इन कंपनियों पर जुर्माना लगाया था, जिसका भुगतान करने में वे विफल रही थीं। नियामक को आइडर इन्फोटेक से 36,95,110 रपये, मोंटारी इंडस्टरीज से 3,73,507 रपये, एसकेएस लि. से 3,66,712 रपये तथा वूलवेज इंडिया से 1,25,000 रपये की वसूली करनी है।
Vishwavarta | Hindi News Paper & E-Paper National Hindi News Paper, E-Paper & News Portal