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हाईकोर्ट ने एक वर्ष में हाईवे पर घटी घटनाओं की सीलबंद रिपोर्ट की तलब

highइलाहाबाद। बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना का स्वतःसंज्ञान लेकर सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी.बी.भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की खण्डपीठ ने प्रदेश सरकार से पिछले एक वर्ष की उन सभी बलात्कार व लूट की घटनाओं का एसपी से सीलबंद रिपोर्ट तलब किया है, जो बुलंदशहर जिले में नेशनल हाईवे 91 पर घटित हुई है।
कोर्ट ने कहा कि वह सीलबंद रिपोर्ट देखकर फिर से उसे सीलबंद कर देगी। प्रदेश सरकार की तरफ से बहस कर रहे महाधिवक्ता विजय बहादुर सिंह से कोर्ट ने कहा कि वह कल दो बजे बृहस्पतिवार को यह भी जानकारी मुहैया करायें कि 30 जुलाई को घटित बलात्कार कांड में पकड़े गये अपराधियों की पृष्ठभूमि क्या है और उनका सामाजिक स्तर किस प्रकार का है और क्या उन्हें किसी का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है।
चूंकि मामला गंभीर है इस कारण कोर्ट ने इस मामले की कल पुनः दो बजे सुनवाई करने का निर्देश दिया है। कोर्ट कल 11 अगस्त को इस केस की फिर सुनवाई करेगी। यद्यपि कि कोर्ट ने आज इस केस की सुनवाई इसलिए निर्धारित की थी कि महाधिवक्ता को यह बताना था कि सरकार इस सामूहिक बलात्कार कांड मामले की जांच सीबीआई को भेजने में सहमत है कि नहीं। कोर्ट द्वारा सीबीआई से जांच कराने के बावत पूछे जाने पर महाधिवक्ता ने कहा कि सरकार को सीबीआई जांच से परहेज नहीं है परन्तु इस जांच से जनता में यह संदेश जाता है कि प्रदेश सरकार की जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है।
मालूम हो कि राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर 30 जुलाई को बावरिया गिरोह के सदस्यों ने मां-बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार किया। पीड़ितों को तत्काल पुलिस सहायता नहीं मिली। मुख्यालय फोन करने पर पुलिस हरकत में आयी। पुलिस पर घटना को दबाने का भी आरोप लगा। अखबारों में छपी खबरों को स्वतः संज्ञान में लेते हुए मुख्य न्यायाधीश भोसले ने जनहित याचिका पर राष्ट्रीय राजमार्गाें की सुरक्षा उपायांे की मानीटरिंग करने का आदेश देते हुए घटना की विवेचना की स्थिति की एसपी से रिपोर्ट मांगी थी। सीलबंद लिफाफे में आयी रिपोर्ट को कोर्ट ने हलफनामे के मार्फत पेश करने का आदेश दिया है। सुनवाई जारी है। लखनऊ पीठ से तलब याचिका में कहा गया है कि घटना से 15 दिन पहले इसी थाने में लूटपाट व रेप की घटना हुई थी। पुलिस की लापरवाही व सुस्ती के चलते अपराधियों ने सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। कोर्ट ने इन तथ्यों को संज्ञान मंे लेतेे हुए राजमार्ग 91 पर पिछले एक साल में घटी लूट व रेप की घटनाओं व उस पर हुई कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

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