सुप्रीम कोर्ट अब से कुछ ही दिनों में आधार की अनिवार्यता पर अपना अंतिम फैसला सुनाने जा रही है. लेकिन इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक डेटाबेस को संचालित कर रही संस्था यूनीक आईडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने आधार नंबर प्रणाली की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए फेशियल रिकग्नीशन को अनिवार्य करने का फैसला लिया है.
फेशियल रिकग्नीशन को अनिवार्य करने से अब जिन सेवाओं के लिए आधार की अनिवार्यता हैं मसलन बैंकिंग, मोबाइल ऑपरेटर और सरकारी योजनाओं का लाभ के लिए अब आधार ऑथेंटिकेशन कराने के लिए फेशियल रिकग्नीशन कराना होगा. हालांकि अभी तक UIDAI के पास मौजूद आधार डेटा में किसी नागरिक का फेशियल रिकग्नीशन डेटा मौजूद नहीं है.
UIDAI के मुताबिक अब केवाईसी कराते वक्त फोटो देने के साथ-साथ आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अब ऑन-स्पॉट फोटो भी खींची जाएगी. यूआईडीएआई ने दावा किया है कि फेशियल रिकग्नीशन से मौजूदा ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया को और दुरुस्त किया जा सकेगा. फिलहाल आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आंख की पुतली (आइरिस ऑथेंटिकेशन) और उंगली के निशान (फिंगरप्रिंटऑथेंटिकेशन) और मोबाइल फोन के जरिए ओटीपी ऑथेंटिफिकेशन की प्रक्रिया की जाती है.