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आम्रपाली के सैकड़ों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के वो 170 टावर शामिल हैं जिनमें 46 हजार होम बायर्स ने निवेश कर रखा है

म्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सर्वोच्च अदालत ने बुधवार को अपने अतंरिम आदेश में आम्रपाली ग्रुप के फाइव स्टार होटल, एफएमसीजी कंपनी, कॉर्पोरेट ऑफिस और मॉल्स को अटैच करने का आदेश दिया है। इससे पहले 20 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप फटकार लगाते हुए कहा था कि आपने अब तक हमारे सभी पिछले आदेशों का पालन पूरी तरह से नहीं किया है। आपको अंतिम मौका दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से तीन दिसंबर तक आर्डर कंप्लायन्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली ग्रुप को चेतावनी देते हुए यह भी कहा था कि तय समय पर कंप्लायन्स रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। कोर्ट ने यह भी कहा था कि कंपनियों से किए गए रकम के हर एक लेनदेन की जानकारी के साथ ग्रुप के निदेशक, आंतरिक ऑडिटर, सीएफओ की निजी और पारवारिक संपत्ति जो अपने, परिजनों के या बदले हुए नामों से दिल्ली एनसीआर, देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में बनाई हो, उसका ब्यौरा दें।

लटक गए प्रोजेक्ट्स

गौरतलब है कि होम बायर्स से जुटाए पैसे का क्या किया, इसकी सही-सही जानकारी नहीं देने पर जेल में डालने की सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी ने मान लिया था कि 2,996 करोड़ रुपये दूसरी कंपनी का कारोबार बढ़ाने में लगा दिए गए। इसी वजह से हाउसिंग प्रोजेक्ट्स पूरा करने के लिए जरूरी रकम का अभाव हो गया और ये प्रोजेक्ट्स लटक गए। कंपनी ने कहा कि 2,996 करोड़ रुपये के डायवर्जन का आंकड़ा मार्च 2015 तक का ही है क्योंकि उसके बाद से बैलेंस शीट अपडेट ही नहीं की गई है।

बता दें कि आम्रपाली के सैकड़ों हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा के वो 170 टावर शामिल हैं जिनमें 46 हजार होम बायर्स ने निवेश कर रखा है। इन प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के जरिए भी 4,040 करोड़ रुपये जुटाए। 2015 तक की बैलेंस शीट और कुछ कच्चे-पक्के आंकड़ों का हवाला देते हुए आम्रपाली ग्रुप ने दावा किया कि उसने इन हाउसिंग प्रॉजेक्ट्स में 10 हजार 300 करोड़ रुपये निवेश किए।

आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा ने एक विस्तृत शपथ पत्र (ऐफिडेविट) के जरिए कोर्ट को सभी 46 ग्रुप कंपनियों के मौद्रिक लेनदेन की जानकारी दी और कहा कि 5,980 करोड़ रुपये मॉल्स और रेजॉर्ट्स बनाने, जमीन खरीदने, ऑफिस के संचालन में तथा बैंकों एवं होम बायर्स को पैसे वापस करने पर खर्च किए। शर्मा ने बताया कि आम्रपाली ग्रुप ने जुटाई गई रकम से 667 करोड़ रुपये ज्यादा खर्च किए और यह रकम ठेकेदारों को देनी है। उन्होंने आम्रपाली की उन 9 कंपनियों की लिस्ट दी जहां से होम बायर्स के पैसे दूसरी कंपनियों में लगाए गए।

कंपनी ने यह कहते हुए डायवर्जन को सही ठहराने की कोशिश की है कि पैसे ग्रुप कंपनियों से बाहर नहीं गए, बल्कि ग्रुप के बिजनस बढ़ाने में ही लगाए गए। ऐफिडेविट में कहा गया है कि कुछ कंपनियों को ग्रुप की ओर से लोन दिया गया और करीब-करीब पूरी रकम वापस आ गई। सीएमडी ने ऐफिडेविट में कहा, ‘आम्रपाली ग्रुप की कुछ कंपनियों से कुछ दूसरी कंपनियों में पैसे की हेरा-फेरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीएफओ और ऑडिटर के संज्ञान में थी क्योंकि ऐसा उन सबके पेशेवर सलाह एवं सुझाव पर ही किया गया।’  

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