इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने बुलंदशहर दुष्कर्म कांड की जांच सीबीआई से कराने का आदेश दिया है। उच्च न्यायालय इस मामले में राज्य सरकार की ओर से अभी तक की गयी जांच से संन्तुष्ट नहीं है। अदालत ने लापरवाही बरतने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं। मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की बेंच ने बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के हलफनामे के बाद यह फसला सुनाया। उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लेकर इस मामले में पहल की थी। अदालत ने कहा कि यदि उसी हाईवे पर पूर्व में हुई घटनाओं को पुलिस ने गम्भीरता से लिया होता तो माँ- बेटी के साथ दुष्कर्म की यह शर्मनाक घटना न हुई होती।
गौरतलब है कि 29 जुलाई की रात एक परिवार कार से नोएडा से शाहजहांपुर जा रहा था। एनएच-91 पर दोस्तपुर गांव के पास करीब एक दर्जन हथियारबंद डकैतों ने पूरे परिवार को बंधक बनाकर उनके साथ लूटपाट किया और कार में बैठी परिवार की महिला और उसकी बड़ी बेटी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पुलिस ने इस मामले में सलीम बावरिया गैंग के तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
घटना के बाद पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है। भाजपा समेत अन्य विपक्षी दल इस मामले को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आक्रामक बने हुए हैं।