लखनऊ। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) की लखनऊ बेंच के वर्तमान रिक्ति के सम्बन्ध में दायर याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से जवाब मांगा है।
चीफ जस्टिस डीबी भोसले और जस्टिस राजन रॉय की बेंच ने यह आदेश याची की अधिवक्ता डॉ नूतन ठाकुर को सुनने के बाद दिया है।
अमिताभ ने अपनी याचिका में कहा था कि जून 2016 में न्यायिक सदस्य नवनीत कुमार की सेवानिवृति के बाद कैट के लखनऊ बेंच में कोई नियुक्ति नहीं की गयी है, जो वहां के मामलों की सुनवाई को प्रभावित कर रहा है। इसलिए वहां तत्काल नियुक्ति की जाये।