Sunday , April 28 2024

एनआरएचएम घोटालाः पूर्व विधायक रामप्रसाद की जमानत मंजूर

downloadइलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एनआरएचएम घोटाले के आरोपी पूर्व विधायक राम प्रसाद जायसवाल की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने जायसवाल को दोनों मामलों में पचास-पचास लाख रूपये दो माह के भीतर सीबीआई अदालत गाजियाबाद में जमा करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि एक करोड़ की राशि दो माह में जमा नहीं की जाती तो जमानत पर रिहायी का आदेश स्वतः समाप्त हो जायेगा। मेडिकल आधार पर जायसवाल को अंतरिम जमानत मिली हुई है जो दो महीने तक जारी रहेगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति अरूण टंडन ने दिया है। सीबीआई रिपोर्ट में जायसवाल सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ 7.93 करोड़ एवं 6.02 करोड़ रूपये सरकार को क्षति पहुचाने का आरोप है। इसी मामले में कोर्ट ने डी.के.सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी। जिन्हें सुप्रीम कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। सीबीआई अधिवक्ता अनुराग खन्ना का कहना था कि किडनी खराब होने व ट्रांसप्लांट कराने के आधार पर अन्तरिम जमानत मिली है किन्तु किडनी ट्रांसप्लांट आज तक नहीं कराया गया है। कोर्ट ने जमानत पर रिहायी की अन्य आरोपियों पर लगी शर्तें जायसवाल पर भी लागू किया है।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com