नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अमित सिब्बल द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि के मामले को निरस्त करने की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति आर भानुमति की पीठ ने उच्च न्यायालय को मामला वापस भेजने के दौरान साफ किया कि निचली अदालत में मानहानि की शिकायत जारी रहेगी।
निचली अदालत की कार्यवाही को जारी रखने के संबंध में स्पष्टीकरण उस समय दिया गया जब सिब्बल की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने इस बात की आशंका जाहिर की ।
केजरीवाल और अन्य उच्च न्यायालय को मामला वापस भेजने के लिए आदेश का इस्तेमाल यहां पटियाला हाउस अदालत के समक्ष लंबित कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग करने के लिए कर सकते हैं।
अमित सिब्बल ने केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और अधिवक्ता प्रशांत भूषण के खिलाफ उनकी तरफ से हितों का टकराव होने के आरोपों को लेकर मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी।
शीर्ष अदालत ने इससे पहले कहा था कि वह केजरीवाल और अन्य की याचिका पर विचार करने के लिए मामले को उच्च न्यायालय भेज सकती है। याचिका में केजरीवाल और अन्य ने गुणदोष के आधार पर आरोप मुक्त करने की मांग की है।
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