केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन में विस्तार दे दिया है। अब नई डेडलाइन मार्च 2019 है। यह पांचवां मौका है जब सरकार ने पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन में विस्तार दिया है। आयकर विभाग की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया है। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी।
माना जा रहा है कि सीबीडीटी का नया आदेश उच्चतम न्यायालय के उस आदेश की पृष्ठभूमि में आया है जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे। खैर ऐसे में जब पैन को आधार से लिंक कराने की डेडलाइन में विस्तार दे ही दिया गया है आपके लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर आप पैन को आधार नंबर से कैसे लिंक करा सकते हैं। हम अपनी इस खबर में आपको इसी के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
तो सबसे पहले समझिए पैन नंबर को आधार नंबर से कैसे जोड़ सकते हैं आप.
इतनी जानकारियां भरने के बाद आपको ठीक नीचे लिंक आधार का एक ऑप्शन नजर आएगा। इसको क्लिक करते ही आपका आधार पैन कार्ड से लिंक्ड हो जाएगा।
पैन कार्ड से आधार लिंक होने के बाद एक मैसेज भी आएगा…
जानिए अगर आप पैन नंबर को आधार नंबर से नहीं जोड़ते हैं तो आपको कौन से दो बड़े नुकसान होंगे..
पहला नुकसान: कैंसिल हो सकता है आपका पैन कार्ड
अगर आपने मार्च 2019 तक आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कराया तो आपका पैन कार्ड कैंसिल भी हो सकता है। एक बार पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपको अपना पैन कार्ड दोबारा से बनवाना पड़ेगा। वहीं अगर आप इसी पैन नंबर से अपना आईटीआर दाखिल करते हैं तो वो भी अमान्य कर दिया जाएगा।
दूसरा नुकसान: रुक सकती है आपकी सैलरी
अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो आपकी सैलरी भी रुक सकती है। दरअसल ऐसा आपके पैन कार्ड के कैंसिल होने की वजह से हो सकता है। यानी पैन कार्ड कैंसिल होने की सूरत में आपकी सैलरी आपके खाते में प्रोसेस ही नहीं होगी क्योंकि कंपनियां टैक्सेबल लिमिट से अधिक सैलरी पर टीडीएस की कटौती करती हैं और पैन न होने (कैंसिल) होने की सूरत में वो ऐसा नहीं कर पाएंगी।