देशभर में सभी राज्यों में गोहत्या पर बैन लगाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि वह पहले ही एक से दूसरे राज्य में गायों के अवैध रूप से लाने ले जाने पर आदेश जारी कर चुका है इसलिए नए आदेशों की कोई जरूरत नहीं है।

शुक्रवार को इस संबंध में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक राज्य में अगर गो हत्या पर प्रतिबंध है और दूसरे में नहीं तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हम राज्यों के कानूनों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते।
इसके साथ ही कोर्ट ने देशभर के राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने याचिका दायर करने वाले विनीत सहाय को बताया कि वह पहले ही राज्यों में गायों के अवैध रूप से लाने ले जाने पर आदेश जारी कर चुका है इसलिए किसी नए आदेश को जारी करने की की जरूरत नहीं है।
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