जम्मू। तलवाड़ा माइगेंर्ट्स मारपीट मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य याचिकाकर्त्ता अनीता ठाकुर को 2 लाख रुपए की राहत राशि दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं जबकि अन्य पीड़ितों को जिनमें वकील एच.सी.जलमेरिया सहित अन्य शामिल हैं, को एक-एक लाख रुपए की धनराशि दिए जाने के लिए कहा है।
गौरतलब है कि जम्मू के विस्थापितों को कश्मीर के विस्थापितों के समान अधिकार व राहत राशि दिए जाने के मांग को लेकर अनीता ठाकुर व अन्य एक शांतिमार्च तलवाड़ा(रियासी जिला) की ओर निकाल रहे थे कि जिला प्रशासन के इशारे पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका और उन पर लाठीचार्ज कर दिया। उस लाठीचार्ज में अनीता ठाकुर सहित अन्य को चोटें लगी थी। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षुब्ध अनीता ठाकुर व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बैंच ने यह राहत राशि पीड़ितों को दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं।
यह याचिका अनीता ठाकुर ने वर्ष 2007 में दाखिल की थी जिसका फैसला शुक्रवार को आया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जम्मू एवं कश्मीर नैशनल पैंथर्स पार्टी ने संतोष व्यक्त किया है जबकि वो प्रदर्शन जम्मू एवं कश्मीर नैशनल पैंथर्स पार्टी के बैनर तले आयोजित किया गया था।