नई दिल्ली। मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने शुक्रवार को सभी राजनीतिक पार्टियों को चंदा के नियम पर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि नकद चंदा लेने के नियमों का उल्लंघन करने वाली पार्टियों पर कड़ी कार्रवाई होगी।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में ऐलान किया था कि कोई भी राजनीतिक दल किसी दानदाता से दो हजार रुपये से ज्यादा का नकद नहीं ले सकता है। माना जा रहा है कि इससे राजनीतिक दलों में पारदर्शिता आएगी।
एडीआर के संस्थापक सदस्य जगदीप छोकर कहना है कि इससे फिर भी यह पता नहीं लग पाएगा कि किस राजनीतिक पार्टी को किसने कितना चंदा दिया है। चुनाव आयोग से राजनीतिक पार्टियों को छूट मिली हुई है कि वह 20 हजार रुपए से कम चंदा देने वाले दानदाता का नाम बताने के लिए बाध्य नहीं है। यह नियम अब भी लागू होगा।
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