देहरादून नगर निगम में शामिल 60 गांवों का नोटिफिकेशन निरस्त किए जाने के मामले में सरकार हाई कोर्ट के सामने वस्तुस्थिति रखने जा रही है। साथ में निकाय चुनाव को लेकर भी हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लिया जाएगा। इसके लिए प्रमुख सचिव न्याय से लिखित में राय ली जा रही है।
राज्य में नगर निकाय चुनाव को लेकर अभी संशय बना हुआ है। वहीं हाईकोर्ट देहरादून नगर निगम में शामिल 60 गांवों के नोटिफिकेशन को रद करने का आदेश दे चुका है। हाईकोर्ट के इस रुख को देखते हुए शुक्रवार को विधानसभा में शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक की अध्यक्षता में शहरी विकास और न्याय विभाग के आला अधिकारियों की बैठक हुई।
बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में शहरी विकास मंत्री व सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कहा कि हाईकोर्ट ने बीते दिनों देहरादून नगर निगम में 60 गांवों को शामिल करने का जो नोटिफिकेशन रद किया है, वह बीते वर्ष अक्टूबर माह में जारी किया गया था। उक्त नोटिफिकेशन को हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने बीते अक्टूबर माह में ही रद करते हुए उक्त मामले में व्यापक स्तर पर सुनवाई करने के आदेश दिए थे।
इसके बाद ही देहरादून नगर निगम में 72 गांवों को लेकर निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट ने देहरादून नगर निगम के मामले में जिस जनहित याचिका पर सुनवाई की थी, वह बीते वर्ष अक्टूबर से पहले दाखिल की गई थी। इस पर सुनवाई अब हुई है, जबकि राज्य सरकार हाईकोर्ट के आदेश पर ही आगे की कार्यवाही कर चुकी है। इस मामले में हाईकोर्ट के सामने पूरी स्थिति स्पष्ट की करते हुए मार्गदर्शन मांगा जाएगा। सरकार प्रमुख सचिव न्याय से लिखित में राय लेगी।
इसके अलावा नगर निकाय चुनाव को लेकर भी हाईकोर्ट से मार्गदर्शन लेने की तैयारी है। काबीना मंत्री मदन कौशिक ने बताया कि बाजपुर, श्रीनगर और रुड़की को निकाय चुनाव प्रक्रिया से बाहर रखने के सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट के उक्त निकायों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल करने निर्देश पर भी कोर्ट से मार्गदर्शन लिया जाएगा। हाईकोर्ट ने आदेश दिए तो सरकार निकाय चुनाव के लिए तैयार है।
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