इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी अब्बास को जमानत की मंजूरी
मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज की भी जमानत अर्जी मंजूर
प्रयागराज,उत्तर प्रदेश।
इलाहबाद उच्च न्यालय ने माफिया डॉन मुख़्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी की जमानत मंजूर कर दी है। हालांकि जमानत अर्जी मंजूर होने के बाद भी अब्बास जेल से बाहर नहीं आ सकेगा। ईडी से जुड़े एक मामले में अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। जबकि मामले में मुख्तार अंसारी के साले आतिफ रजा उर्फ सरजील और अफरोज जेल से बाहर आ जाएंगे।
जस्टिस राजवीर सिंह की सिंगल बेंच ने मामले पर फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बीती 1 अगस्त को जजमेंट रिजर्व कर दिया था। याचियों के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय और सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव ने पक्ष रखा था।
बता दें कि वर्ष 2023 में अबू फकर खां ने कोतवाली गाजीपुर में मुख़्तार अंसारी समेत अन्य के खिलाफ ठगी रंगदारी और साजिश रचने की धाराओं में एफआईआर दर्ज कराइ थी। मामले में मुख़्तार की पत्नी आफशा अंसारी, बेटे विधायक अब्बास अंसारी के अलावा अब्बास के साले आतिफ रजा,अनवर शहजाद और अफरोज शामिल थे।
आरोप है कि होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के सामने अबू की जमीन का मामला है जिसमें रंगदारी के साथ जमीन बैनामा करने व 20 लाख रूपये हड़पने का आरोप है। बताते चलें कि अब्बास अंसारी कासगंज जेल और आतिफ रजा उर्फ सरजील इन दिनों लखनऊ जेल में बंद है। मामले में मुख्तार के बड़े साले अनवर शहजाद को पहले ही जमानत मिल चुकी है।
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