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प्रेम-प्रसंग में हत्यारोपी को आजीवन कारावास

images (4)लखनऊ। सजा कराओ अभियान के तहत अभियोजन विभाग को प्रेम प्रसंग में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने में सफलता मिली है।
पुलिस महानिदेशक अभियोजन ने बताया कि जनपद हमीरपुर के थाना सुमेरपुर में प्रेमप्रंसग व छेड़छाड़ को लेकर की गयी हत्या के मामले में सुभाष पुत्र राम पाल, राम करन पुत्र पुन्ना निवासी सिलौली को आजीवन कारावास व बीस-बीस हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराने में बड़ी सफ लता मिली है। जिसे सरकारी वकील आनन्द सक्सेना ने प्रबल पैरवी करके सजा कराने में सफलता प्राप्त की है। इसी प्रकार जनपद हरदोई के थाना टडियावां में अपहरण सहित बलात्कार व अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। न्यायालय में मामले की प्रभावी पैरवी अभियोजन अधिकारी सुरेश चन्द सिंह द्वारा की गई जिसके परिणाम स्वरूप उपरोक्त मुल्जिमान को आजीवन कारावास व दस-दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित कराने में सफलता मिली। गाजियाबाद के थाना सिहानी गेट के दलित महिला साथ बलात्कार कर उसकी हत्या करने के मामले में मुल्जिम को आजीवन कारावास तथा 20,000/-रुपए के अर्थ दण्ड से दण्डित कराने में अभियोजन को बड़ी सफ लता मिली। इसी प्रकार जनपद बदायूं के अलापुर के दहेज हत्या के मामले में मुल्जिम संजय पुत्र बॉके निवासी कनउखेड़ा थाना अलापुर को आजीवन कारावास व 10,000 रुपये के जुर्माने से सजा कराने में सफ लता मिली है।

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