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लाउडस्पीकरों को प्रयोग रात दस बजे से प्रातःछह बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा

385767920_loudspeakerलखनऊ,ब्यूरो। राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी है। आदर्श आचार संहिता आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के समय से लागू कर दी गयी है, और निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्त होने तक समस्त पंचायत क्षेत्रों में लागू रहेगी। सामान्य आचार संहिता का सभी उम्मीदवार और उनके प्रतिनिधि निर्वाचन के दौरान आयोग के  निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे, ऐसा कोई कार्य लिखकर, बोलकर अथवा किसी प्रतीक के माध्यम से नहीं करेंगे जिससे किसी धर्म (मजहब), सम्प्रदाय, जाति या सामाजिक वर्ग एवं राजनीतिक दल,उम्मीदवार,राजनीतिक कार्यकर्ताओं की भावना आहत हो,या उससे विभिन्न वर्गों,दलों व्यक्तियों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे और इनका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबन्धित रहेगा। स्थायी तौर पर लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स नहीं स्थापित किये जायेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के.अग्रवाल ने बताया कि पूजा स्थलों जैसे मन्दिर, मस्जिद, गिरजाघर व गुरूद्वारा आदि का उपयोग निर्वाचन में प्रचार के लिए तथा निर्वाचन सम्बन्धी अन्य कार्यों के लिए नहीं किया जाएगा। सभी उम्मीदवार ऐसे कार्यों से अलग रहेंगे जो निर्वाचन विधि के अन्तर्गत भ्रष्ट आचरण,अपराध माने गये हैं। इसी प्रकार चुनाव की प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार का मादक द्रव्य बांटना प्रतिबंधित है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि सभी उम्मीदवार,इलेक्शन एजेण्ट चुनाव प्रचार के दौरान किसी अन्य उम्मीदवार या उसके समर्थक का पुतला लेकर चलने, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जलाने अथवा इस प्रकार के अन्य कृत्य व प्रदर्शन नहीं करेंगे, न ही इसका समर्थन करेंगे। निर्धारित व्यय सीमा से अधिक व्यय नहीं करेंगे, किसी भी उम्मीदवार या उम्मीदवारों के राजनैतिक विचारों या कृत्यों से असहमति एवं मतभिन्नता होते हुए भी प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं विघ्नरहित पारिवारिक जीवन के अधिकार का आदर किया जाएगा। किसी व्यक्ति के विचार,मत,कृत्य का विरोध उसके निवास के सामने कोई भी प्रदर्शन या धरना आयोजित करके नहीं किया जाएगा।

श्री अग्रवाल ने बताया कि चुनाव प्रचार हेतु किसी व्यक्ति की भूमिध्भवन,अहाते,दीवार का उपयोग झंडा लगाने,झंड़ियां टांगने,बैनर लगाने जैसे कार्य उस व्यक्ति की अनुमति के बिना नहीं करेंगे और न ही अपने चुनाव कार्यकर्ताओं,एजेण्ट को ऐसा करने देंगे। किसी भी शासकीय,सार्वजनिक स्थल,भवन,परिसर में,पर विज्ञापन,वालराइटिंग नहींकरेंगे।कटआउट,होर्डिंग,बैनर आदि नहीं लगायेंगे और न ही किसी प्रकार से गन्दा करेंगे, अन्य उम्मीदवार के पक्ष में आचार संहिता का उल्लघंन कर लगाये गये झंडे या पोस्टरों को स्वयं न हटाकर उन्हें हटाने तथा नियम संगत कार्यवाही हेतु जिला प्रशासन से अनुरोध करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु वाहनों के प्रयोग के लिए जिला प्रशासन से अनुमति प्राप्त करेंगे। चुनाव प्रचार हेतु लाउडस्पीकर एवं साउण्ड बॉक्स का प्रयोग पूर्वानुमति लेकर ही करेंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि टीवी चौनल,केबिल नेटवर्क,वीडियो वाहन अथवा रेडियो से किसी भी प्रकार का विज्ञापन,प्रचार जिला प्रशासन की अनुमति के पश्चात् ही कर सकेंगे। कोई भी मुद्रक या प्रकाशक या कोई व्यक्ति ऐसी कोई निर्वाचन,प्रचार सामग्री जिसके मुख पृष्ठ पर उसके मुद्रक व प्रकाशक का नाम और पता न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा और न ही मुद्रित या प्रकाशित कराएगा।

 
 
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