नई दिल्ली । अन्नाद्रमुक नेता वीके शशिकला के खिलाफ 66 करोड़ की आय से अधिक संपत्ति (DA) के मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 14 को आएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला मंगलवार को 10 बजकर 30 मिनट पर सूचीबद्ध किया गया है।
कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा कि AIADMK की महासचिव सीएम बनेगी या नहीं। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के बरी करने के फैसले को बरकरार रखता है, तो शशिकला के मुख्यमंत्री बनने की राह में कोई नई मुश्किल नहीं खड़ी होगी, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट शशिकला को दोषी करार देता है तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगी और जेल भी जा सकती हैं।
न्यायमूर्ति अमिताभ राय के साथ न्यायमूर्ति घोष ने गत वर्ष लंबी सुनवाई की थी और 19 वर्ष पुराने आय से अधिक संपत्ति मामले में सभी आरोपियों को बरी करने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
हाईकोर्ट ने बंगलुरु की विशेष अदालत के 2014 के उस फैसले को पलट दिया था, जिसमें जयललिता को दोषी ठहराते हुए उन्हें चार वर्ष की सजा और 100 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
जयललिता, शशिकला और उनके रिश्तदारों वीएन सुधाकरन और इलावरसी पर आरोप था कि उन्होंने जयललिता के 1991 से 1996 के बीच मुख्यमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल के दौरान कथित तौर पर 66.65 करोड़ रुपये की आय से अधिक संपत्ति जुटाई। निचली अदालत ने उन्हें भी दोषी ठहराया और चार वर्ष की सजा सुनाने के साथ ही 10.10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया।
उधर, सुप्रीम कोर्ट में शशिकला के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें मांग की गई है कि उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर तब तक शपथ ग्रहण करने से रोका जाए जब तब उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में फैसला नहीं आ जाता। मामला सुनवाई के लिए 17 फरवरी को सूचीबद्ध है।
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