जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम बुधिराम यादव की कोर्ट ने श्रमजीवी एक्सप्रेस बमकांड मामले में आरोपी बांग्लादेश निवासी आतंकी ओबैदुर्रहमान को बुधवार को फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 30 अगस्त को आतंकी को दोषी करार देते हुये फैसला सुरक्षित रखा था। जानकारी हो कि वर्ष 2005 में 28 जुलाई को श्रमजीवी एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में हरपालगंज रेलवे स्टेशन के पास हरिहरपुर रेलवे क्रासिंग पर शाम करीब छह बजे बम विस्फोट हुआ था। इस घटना में 12 लोगों की मौत हुई थी और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गये थे। इसके बाद पकड़े गये आतंकियों में श्रमजीवी एक्सप्रेस विस्फोट कांड में सात लोगों को दोषी पाया गया था। इसमें एक दोषी की एनकाउंटर में पहले ही मौत हो चुकी है जबकि दो दोषी तिहाड़ जेल में और दो हैदराबाद जेल में बंद हैं। वहीं आरोपी रोनी उर्फ आलमगीर को न्यायालय ने गत 30 जुलाई को फांसी की सजा सुनाई थी। अब एक बड़े फैसले में आरोपी ओबेदुर्रहमान को बुद्धवार को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है।
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