इलाहाबाद। प्राथमिक विद्यालयों में 16हजार 448 सहायक अध्यापकों की भर्ती के मामले में चयनित अभ्यर्थियों को सशर्त नियुक्ति पत्र दिया जायेगा। उनका चयन हाईकोर्ट में लंबित याचिका पर होने वाले निर्णय पर निर्भर करेगा। कोर्ट ने इसी शर्त के साथ नियुक्ति पत्र जारी करने का निर्देश दिया है। सोलह हजार अध्यापक भर्ती में तीन जिलों के अभ्यर्थियों को सभी जिलों से आवेदन करने की छूट के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है। याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज मिश्र सुनवाई कर रहे हैं।याची राहुल श्रीवास्तव और अन्य का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता ने कहा कि 25 जून 2016 को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने गाइड लाइन जारी की कि बीटीसी उर्दू और विशिष्ट बीटीसी के अभ्यर्थी उन्हीं जिलों से आवेदन करेंगे जहां से उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि डीएमएड, चार वर्षीय विशेष प्रशिक्षण, बीईएड के अलावा हापुड़, बागपत, जालौन के अभ्यर्थी सभी जिलोें से आवेदन कर सकते हैं। याची की ओर से कहा गया कि ऐसा करने से अधिक रिक्तियों वाले जिलों में अधिकांश सीट उन लोगों से भर जायेंगी जो कई जिलों से आवेदन करेंगे। जबकि उसी जिले के अभ्यर्थी चयन से बाहर हो जायेंगे। सचिव की गाइडलाइन सहायक अध्यापक भर्ती नियमावली 1981 के प्रावधानों के विपरीत है। कोर्ट ने चयन प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगायी है। मगर अंतिम चयन को याचिका के निर्णय के अधीन रखा है। अदालत इस प्रश्न पर सुनवाई करेगी कि क्या भर्ती नियमावली 1981 के मात्र उसी जिले से आवेदन करने का प्रावधान है। जहां से अभ्यर्थी ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। और क्या सचिव की गाइडलाइन अनुच्छेद 14 के विपरीत है। याचिका पर 19 सितम्बर को सुनवाई होगी।