Sunday , January 5 2025

सहारा चीफ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बढ़ी पैरोल

sahनई दिल्ली । सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है। सहारा प्रमुख और उनके दो डायरेक्टरों के परोल रद्द करने से जुड़े पिछले आदेश में संशोधन करते हुए कोर्ट ने अब इसकी अवधि 24 अक्टूबर तक बढ़ा दी है।

कोर्ट ने कहा है कि सहारा प्रमुख 24 अक्टूबर तक 200 करोड़ रुपये जमा कराएं नहीं तो जेल जाने के लिए तैयार रहें। कोर्ट ने कहा कि सुब्रत रॉय 12 हजार करोड़ रुपये कैसे लौटाएंगे, इसका एक पुख्ता रोडमैप 24 अक्टूबर तक कोर्ट को बताएं। सहारा प्रमुख ने इसके लिए हामी भरी। उन्होंने कहा कि 24 अक्टूबर को वह बताएंगे कि आने वाले डेढ़ साल में वह निवेशकों का पैसा किस तरह से लौटाएंगे?कोर्ट ने कहा कि सहारा के पिछले रेकॉर्ड को देखते हुए उसका अब उन पर भरोसा नहीं रहा।

कोर्ट ने यह भी कहा कि रोडमैप के साथ एक हलफनामा भी दाखिल किया जाए। कोर्ट ने बीते शुक्रवार को सहारा प्रमुख और उनके दो डायरेक्टरों की परोल रद्द करते हुए उन्हें वापस तिहाड़ जेल भेजने का आदेश दिया था। कोर्ट ने सहारा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट राजीव धवन की दलीलों से नाराज होकर यह आदेश पास किया था। सहारा प्रमुख की ओर से तत्काल माफी मांगने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर दोबारा से सुनवाई करने का फैसला किया था।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com