नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका आमिर के टेलीविजन कार्यक्रम ‘सत्यमेव जयते’ में राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग को लेकर गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) ‘अराइव सेफ सोसाइटी’ की ओर से इस पर कार्रवाई किए जाने की मांग को लेकर दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।’अराइव सेफ सोसाइटी’ की ओर से चंडीगढ़ निवासी हर्मन एस.सिद्धू ने जब शीर्ष अदालत को आमिर द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के दुरुपयोग के बारे में बताया तो कोर्ट ने कहा कि यदि उन्हें कोई विशेष शिकायत है तो वह पुलिस के पास जा सकते हैं। एनजीओ ने पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के तीन नवंबर, 2015 के फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें न्यायालय ने इससे संबंधित याचिका खारिज कर दी थी।