नई दिल्ली। कर्नाटक सरकार द्वारा तमिलनाडु को कावेरी का पानी न छोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को न्यायालय के आदेश का पालन और सम्मान करना चाहिए। किसी भी शख्स या संगठन को कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है।जानकारी के मुताबिक, कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से तमिलनाडु को कावेरी का पानी दिए जाने के आदेश को वापस लेने की अपील की है। दरअसल, कोर्ट ने 5 सितंबर को कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था कि वह अगले 10 दिन तक कावेरी नदी का रोजना 15 हज़ार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को सप्लाई करे। कोर्ट के इस फ़ैसले के बाद से कर्नाटक के लोगों में नाराज़गी है। तमिलनाडु को पानी दिए जाने के विरोध में राज्य के मांड्या समेत कई शहरों में हिंसक प्रदर्शन जारी हैं।