लोकपाल की नियुक्ति को लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट 7 मार्च को लोकपाल की नियुक्ति मामले की सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से लोकपाल की नियुक्ति को लेकर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी थी।
सर्वोच्च न्यायालय ने लोकपाल जांच समिति से अनुरोध किया है कि वह लोकपाल और उसके सदस्यों के नामों को शॉर्टलिस्ट करने का काम फरवरी के अंत तक पूरा कर ले और चयन समिति के विचार के लिए नामों का एक पैनल प्रस्तुत करे। केंद्र को सर्च कमेटी के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करने के लिए भी कहता है।
बता दें कि लोकपाल की खोज के लिए कमेटी बनने के बाद से कोई भी मीटिंग नहीं हुई है। पिछले साल सितंबर में लोकपाल की नियुक्ति के लिए सर्च कमेटी का गठन किया गया था। चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इसको लेकर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के बारे में पूछा।