Sunday , April 28 2024

सेरोगेसी विधेयक, 2016 को कैबिनेट ने दी मंजूरी

sergoesiनई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सेरोगेसी विधेयक, 2016 को अपनी मंजूरी दे दी है।स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार इस विधेयक का उद्देश्य सेरोगेट माताओं के अधिकारों की रक्षा कर, इस प्रकिया को कानून के दायरे में लाने और कमर्शियल सेरोगेसी पर रोक लगाना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक को संसद में लाया जाएगा।
ड्राफ्ट विधेयक में एक बोर्ड के गठन का प्रस्ताव है जो क्लीनिक को नियंत्रित और जांच करेगी। इसके साथ ही ड्राफ्ट विधेयक में कमर्शियल सेरोगेसी पर रोक लगाने का प्रावधान शामिल किया गया है। सिर्फ उन्हीं मामलों में सेरोगेसी को मंजूरी दी जाएगी जिसमें इनफर्टिलिटी को साबित किया जाएगा। लॉ कमीशन के मुताबिक सेरोगेसी को लेकर विदेशी दंपत्तियों के लिए भारत एक पसंदीदा देश बन चुका है। स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग को भेजे गए दो स्वतंत्र अध्ययनों के मुताबिक हर साल भारत में 2000 विदेशी बच्चों का जन्म होता है, जिनकी सेरोगेट मां भारतीय होती हैं। देश भर में करीब 3,000 क्लीनिक विदेशी सेरोगेसी सेवा मुहैया करा रहे हैं।

E-Paper

Powered by themekiller.com anime4online.com animextoon.com apk4phone.com tengag.com moviekillers.com