लखनऊ। लखनऊ की एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। स्पेशल जज हरबंस नारायण ने 14 जून 2023 को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा पारित आदेश को खारिज करते हुए मामले को पुनः विचार के लिए संबंधित मजिस्ट्रेट के पास भेज दिया है।
इस मामले के शिकायतकर्ता अधिवक्ता नृपेन्द्र पांडे ने राहुल गांधी पर कुछ कथित मानहानिकारक बयान देने का आरोप लगाया था, जिसके आधार पर निचली अदालत ने आदेश जारी किया था। हालांकि, इस आदेश को पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से चुनौती दी गई, जिसके बाद उच्च न्यायालय ने मामले की समीक्षा की।
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अदालत ने पाया कि निचली अदालत का आदेश बिना पर्याप्त साक्ष्य और उचित कानूनी आधार के दिया गया था, जिसके चलते उसे रद्द करना पड़ा। अब इस मामले की पुनः सुनवाई होगी और शिकायतकर्ता की सुनवाई के बाद नए सिरे से आदेश पारित किया जाएगा।
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