लखनऊ: भारत सरकार ने विद्युत विभाग की कई सेवाओं पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को समाप्त करने का फैसला लिया है। इस आदेश के अनुसार, यूपी पावर कॉरपोरेशन (यूपीपीसीएल) ने इसे लागू कर दिया है।
अब आरसीडीसी चेक, डिशऑनर प्रोसेसिंग फीस और नए कनेक्शन के लिए सर्विस चार्ज पर जीएसटी नहीं लगेगा। इससे यूपी के विद्युत उपभोक्ताओं को बड़ा लाभ मिलेगा। वर्तमान में, केवल डिपॉजिट वर्क पर 18% जीएसटी लागू रहेगा।
इससे पहले, यूपी पावर कॉरपोरेशन की विभिन्न सेवाओं पर 18% जीएसटी लग रहा था, जिसमें विद्युत कनेक्शन काटने और जोड़ने के शुल्क भी शामिल थे। लेकिन अब इन शुल्कों पर जीएसटी नहीं लगेगा, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।
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