“उत्तर प्रदेश में निजी अस्पतालों में मनमाने ब्रांड की दवाओं की बिक्री पर रोक। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का आदेश, दीपावली के बाद होगा औचक निरीक्षण।“ पढ़ें पूरा मामला …
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब निजी अस्पतालों में मनमानी दवाओं की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाएगा। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की अपर आयुक्त रेखा एस चौहान ने इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। दीपावली के बाद सभी निजी अस्पतालों के मेडिकल स्टोर्स का औचक निरीक्षण किया जाएगा।
जानें क्या है पूरा मामला :
हाल ही में सरकार को कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ निजी अस्पताल ऐसे दवाओं का भंडारण कर रहे हैं जो अन्य मेडिकल स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं हैं। इस प्रकार की दवाओं की बिक्री से मरीजों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है और इसके चलते दवाओं की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे थे।
आदेश का उद्देश्य
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन का यह कदम स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता को बढ़ाने और मरीजों को सुरक्षित चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस आदेश के तहत यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अस्पतालों में केवल मान्यता प्राप्त ब्रांड की दवाएं ही बेची जाएं और किसी भी प्रकार का मनमाना भंडारण न हो।
कार्रवाई की योजना
दीपावली के बाद की जाने वाली जांच के दौरान अधिकारियों को दवाओं की सूची, उनके स्रोत और भंडारण की स्थिति की पूरी जानकारी लेनी होगी। यदि किसी भी अस्पताल में नियमों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
इस कदम का स्वागत किया जा रहा है क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवा में पारदर्शिता और मरीजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। यूपी में यह नया नियम दवाओं के वितरण में सुधार लाने के साथ-साथ मरीजों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता देगा।
इस प्रकार, यूपी में निजी अस्पतालों के लिए यह नया नियम न केवल दवाओं की गुणवत्ता को सुनिश्चित करेगा, बल्कि यह स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को भी सुदृढ़ करेगा।