लखनऊ: योगी सरकार के कैबिनेट ने आज नजूल संपत्ति प्रबंधन अध्यादेश (संशोधित) 2024 के मसौदे को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में यह प्रस्ताव रखा गया था।
लेकिन कैबिनेट ने इसे मंजूरी देने के बजाय मंत्री सुरेश खन्ना की अध्यक्षता में एक नई कमेटी गठित करने का निर्णय लिया।
यह कमेटी नजूल संपत्ति के मामले पर अध्ययन करेगी और अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी, जिसके बाद इस पर आगे विचार किया जाएगा।
सूत्रों के अनुसार, कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद शर्तों के साथ नजूल भूमि को मुख्यमंत्री की अनुमति से फ्री होल्ड कराने की योजना है।
नजूल भूमि वह जमीन होती है जिसका मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होता है, लेकिन इसे आमतौर पर निजी व्यक्तियों या संस्थाओं को पट्टे पर दिया जाता है। यह पट्टा आमतौर पर 15 से 99 साल के बीच होता है।
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