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सुप्रीम कोर्ट ने दी छूट

दिल्ली: SC ने ग्रैप 4 के तहत इन प्रतिबंधों में ढील दी, NCR की हवा में सुधार

दिल्ली। एनसीआर की प्रदूषण स्तर में पिछले कुछ महीनों से खतरनाक स्थिति के बाद अब सुधार देखा जा रहा है। राजधानी में हवा की दिशा और गति में बदलाव के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) में सुधार आया है और यह मध्यम श्रेणी में पहुंच गया है। इससे दिल्लीवासियों को दो महीने बाद ताजगी भरी हवा मिली है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, बुधवार को एक्यूआई 178 दर्ज किया गया, जो कि मंगलवार के मुकाबले 100 अंकों से कम है। इससे पहले 10 अक्तूबर को एक्यूआई 164 था, जो बाद में सर्दी के प्रभाव से बिगड़ गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में लागू ग्रैप 4 (ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान) के तहत कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है। कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) से कहा कि ग्रैप 2 से नीचे के स्तर पर कोई भी ढील न दी जाए और साथ ही ग्रैप 3 में कुछ अतिरिक्त उपायों पर विचार किया जाए। इससे पहले, 18 नवंबर को कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर राज्यों को प्रदूषण विरोधी GRAP 4 प्रतिबंधों को सख्ती से लागू करने के लिए निर्देश दिया था और यह आदेश अगले आदेश तक जारी रहने की बात कही थी।

एक्यूआई का मानक:
एक्यूआई (Air Quality Index) का मानक इस प्रकार होता है:

  • 0-50: अच्छा
  • 51-100: संतोषजनक
  • 101-200: मध्यम
  • 201-300: खराब
  • 301-400: बहुत खराब
  • 401-500: गंभीर

GRAP क्या है?
ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) को 2017 में लागू किया गया था, जो दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के गंभीर होने पर विभिन्न उपायों को लागू करता है। GRAP के तहत वायु गुणवत्ता के आधार पर चार चरण निर्धारित किए गए हैं, जो प्रदूषण की स्थिति के आधार पर अलग-अलग प्रतिबंध लागू करते हैं:

  • चरण-1: खराब (AQI 201-300)
  • चरण-2: बहुत खराब (AQI 301-400)
  • चरण-3: गंभीर (AQI 401-450)
  • चरण-4: गंभीर प्लस (AQI 450 से ऊपर)

GRAP 4 के तहत प्रतिबंध:
GRAP 4 के तहत कई सख्त प्रतिबंध लागू किए गए थे, जैसे कि ट्रकों का दिल्ली में प्रवेश, निर्माण गतिविधियों पर रोक और विशेष प्रकार के वाहनों को छोड़कर अन्य वाहनों की आवाजाही पर रोक। अब, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रतिबंधों में ढील दी है, जिससे हवा में सुधार हो रहा है।

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