“वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने EV गाड़ियों पर GST को लेकर भ्रम दूर किया। नए EV पर 5% टैक्स, जबकि यूज्ड EV ग्राहकों के लिए टैक्स फ्री, कंपनियों को देना होगा 18% GST।”
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) पर GST को लेकर उपभोक्ताओं और व्यवसायों के बीच जारी भ्रम को दूर करते हुए नए नियमों की घोषणा की है।
नए EV पर 5% GST
अगर आप नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो आपको केवल 5% GST देना होगा। यह सरकार का पर्यावरण अनुकूल तकनीक को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया कदम है।
यूज्ड EV ग्राहकों के लिए टैक्स फ्री
यदि कोई ग्राहक एक पुराना (यूज्ड) EV खरीदता है, तो उसे कोई GST नहीं देना होगा। यह निर्णय EV को पुनः उपयोग में लाने और उपभोक्ताओं के बीच इसे सुलभ बनाने के लिए लिया गया है।
कंपनियों को 18% GST देना होगा
यदि कोई कंपनी यूज्ड EV की खरीद या बिक्री करती है, तो उसे 18% GST देना होगा। यह नियम पेट्रोल-डीजल गाड़ियों की तरह कंपनियों पर लागू किया जाएगा।
सरकार का उद्देश्य
यह नियम EV गाड़ियों को बढ़ावा देने और पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सरकार की पहल का हिस्सा है। उपभोक्ताओं को प्रोत्साहन देने के साथ-साथ कंपनियों के लिए स्पष्ट कर प्रणाली स्थापित की गई है।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल