“सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की केस लिस्टिंग व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की और अब्बास अंसारी के मामले में राहत देते हुए हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई का आदेश दिया।”
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट की केस लिस्टिंग व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लिस्टिंग व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, और यह एक ऐसी स्थिति बन गई है जहां कोई नहीं जानता कि कौन सा केस कब सुनवाई के लिए आएगा। इस बारे में पीठ ने पहले भी न्यायाधीशों और रजिस्ट्रार के साथ चर्चा की थी, लेकिन हालात में सुधार की कोई संभावना नहीं दिख रही।
मुख्य बिंदु:
- इलाहाबाद हाईकोर्ट में केस लिस्टिंग की व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है।
- सुप्रीम कोर्ट ने इस व्यवस्था पर चिंता जताई और कहा कि यह स्थिति चिंताजनक है।
- इस पर वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी कहा कि स्थिति काफी खराब है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही है।
- सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को जल्द सुनवाई के निर्देश दिए।
अब्बास अंसारी को मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने अब्बास अंसारी को लखनऊ के जियामऊ विवादित जमीन पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों के लिए मकान बनाने के मामले में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई की जाए और इस दौरान कोई भी निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा।
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विशेष संवाददाता – मनोज शुक्ल