अब 1 करोड़ तक की संपत्ति पर मिल सकती है स्टाम्प शुल्क छूट, महिला सशक्तिकरण को मिलेगा बल
लखनऊ, 15 मई। यूपी में महिलाओं को स्टाम्प शुल्क छूट देने की दिशा में योगी सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। स्टाम्प एवं निबंधन विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव के तहत महिलाओं के नाम पर 1 करोड़ रुपये तक की अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर 1 प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क छूट देने की तैयारी है। इससे प्रदेश में महिला सशक्तिकरण को और बल मिलने की उम्मीद है।
वर्तमान में प्रदेश में महिलाओं के पक्ष में 10 लाख रुपये तक की अचल संपत्ति की ट्रांसफर डीड पर यह छूट लागू है। नए प्रस्ताव में इस सीमा को दस गुना तक बढ़ाया जा रहा है। विभाग ने प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दिया है। इस पर अंतिम निर्णय जल्द होने की संभावना है।
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यह पहल ‘मिशन शक्ति’ जैसे अभियानों के बाद महिला स्वामित्व में संपत्ति को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
ग्रामीण और शहरी महिलाएं दोनों होंगी लाभान्वित
इस योजना से प्रदेश की ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएं लाभान्वित होंगी। सामाजिक कार्यकर्ता वंशिका आहूजा और ईशा शुक्ला ने सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि इससे महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक स्थिति में व्यापक सुधार आएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां अभी भी महिलाओं की संपत्ति में भागीदारी कम है, यह योजना एक प्रभावशाली बदलाव ला सकती है।
महिलाओं की सुरक्षा के बाद अब आर्थिक मजबूती पर फोकस
योगी सरकार पहले ही मिशन शक्ति, कन्या सुमंगला योजना, और आत्मरक्षा प्रशिक्षण जैसे अभियानों से महिला सशक्तिकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य कर चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन को सदैव प्राथमिकता दी है। अब संपत्ति के क्षेत्र में यह नया प्रयास न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगा, बल्कि सामाजिक रूप से भी उनका आत्मविश्वास बढ़ाएगा।
स्टाम्प शुल्क में प्रस्तावित छूट से अधिक संख्या में रजिस्ट्रियां महिलाओं के नाम पर होने की संभावना है, जिससे उनके स्वामित्व का आंकड़ा बढ़ेगा और वे आर्थिक निर्णयों में अधिक भागीदारी कर सकेंगी।
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