न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य सचिव, डीजीपी, डीसी और एसपी शिमला के अलावा एसएफआई के दो छात्र नेताओं को नोटिस जारी कर 26 जुलाई तक जवाब देने को कहा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में छात्र संगठनों को भी मांगें मनवाने के लिए शांतिपूर्ण तरीका अपनाने को कहा है। यह भी निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में शैक्षणिक माहौल खराब न हो। कोर्ट ने छात्र संगठनों को 24 जुलाई को वीसी के साथ बैठकर चर्चा करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 26 जुलाई को होगी।
उन्होंने मुख्यमंत्री को सौंपे मांग पत्र में बताया कि एसएफआई पिछले 107 दिनों से 48 घंटे के क्रमिक अनशन पर है, कुलपति के नकारात्मक रवैये के चलते आज तक छात्रों की कोई मांग पूरी नहीं हुई है।
छात्र नेता नोवल और विविन ने मुख्यमंत्री से कहा कि कुलपति ने पहले फीस बढ़ाकर सरकार को गुमराह किया, हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट आ जाने पर उसे सार्वजनिक न कर प्रदेश के लाखों छात्रों के साथ धोखा कर अपनी राजनीति खेल रहे है।
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