अम्बिकापुर । छत्तीसगढ शासन के कृषि एवं जैव प्रौद्यौगिकी विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर के आदेशनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार विभिन्न प्राकृतिक विपदाओं से होने वाले फसल क्षति के मूल्यांकन तथा क्षतिपूर्ति हेतु जिला स्तरीय संयुक्त समिति का गठन कर दिया गया है। जिला स्तरीय समिति में भू-अभिलेख के प्रभारी अधिकारी, अध्यक्ष तथा उप संचालक कृषि, चयनित बीमा कंपनी के जिला स्तरीय अधिकारी एवं दो नामांकित कृषक प्रतिनिधि सदस्य होंगे। प्रत्येक जिले में कृषक प्रतिनिधियों के नामांकन हेतु आदेष राज्य शासन स्तर से पृथक से जारी किया जाएगा।योजना के मार्गदर्षिका में उल्लेखित फसल क्षति आंकलन की प्रक्रिया के अनुसार जिला स्तरीय समिति फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों में प्राकृतिक विपदा की परिस्थियों मे होने वाले नुकसान जैसे-मिड सीजन एडवर्सिटी, फसल कटाई पश्चात् होने वाली क्षति तथा स्थानीय आपदाओं से होने वाली क्षति का मूल्यांकन एवं क्षतिपूर्ति निर्धारण करेगी। समिति क्षति के आंकलन हेतु प्रभावित क्षेत्रों मे संयुक्त रूप से सर्वेक्षण एवं निरीक्षण करेगी। योजना के प्रावधान के अनुसार यह समिति विशेष परिस्थितियों से होने वाले नुकसान की क्षतिर्पूिर्त एवं दावा भुगतान नियत तिथि में करना सुनिष्चित करेगी।