नई दिल्ली। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरूवार को आदर्श नगर से आम आदमी पार्टी विधायक पवन शर्मा को डेढ साल की सजा और एक लाख रूपये का जुर्माना लगाया है। वर्ष 2009 के इस मामले में विधायक पवन शर्मा की फैक्ट्री में प्रबंधन की लापरवाही के कारण एक मजदूर की मौत हो गई थी। शर्मा के खिलाफ समयपुर बादली पुलिस थाना में आईपीसी की धारा 304 ए (लापरवाही से मौत) और 287 (मशीनरी के संबंध में लापरवाह आचरण) में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। अगस्त 2009 में हुए हादसे में शर्मा की स्टील फैक्ट्री में कार्यरत रामकुमार घायल हो गया था। उसे गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई थी। हालांकि घटना से पूर्व रामकुमार ने मशीन की खराबी के विषय में प्रबंधन को सूचित किया था लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया और यह हादसा हो गया। पवन शर्मा ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह इसके खिलाफ उच्च अदालत में अपील दायर करेंगे। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के राजनीतिक कुनबे का एक और घिनौना रूप फिर सामने आया जब वह खुद तो तालकटोरा स्टेडियम में श्रमिक हितेषी होने की नौटंकी कर रहे थे उसी वक्त उनके विधायक पवन शर्मा को एक मजदूर की मृत्यु के लिए उत्तरदायी मानते हुये दोषी ठहराया।