मुंबई। जलगांव जिले में घरकुल घोटाले के आरोपी शिवसेना नेता सुरेश दादा जैन को सर्वोच्च न्यायालय ने बिना शर्त जमानत पर रिहा किए जाने का आदेश जारी किया है। इसलिए पिछले साढ़े 4 साल से जेल में रहने वाले जैन शुक्रवार को जेल से रिहा हो सकते हैं।
मिली जानकारी के अनुसार जैन के विरुद्ध 2006 में 129 करोड़ रुपए के घरकुल घोटाले में 29 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप लगाया गया था। जैन को पुलिस ने 2012 में गिरफ्तार किया था। उन पर इस मामले में मुख्य गवाह को धमकाने का शक व्यक्त करते हुए जमानत नहीं दी जा रही थी। इस मामले में अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है।
पूर्व मंत्री व राकांपा नेता गुलाब राव देवकर इस मामले में सह आरोपी हैं और उनकी भी गिरफ्तारी की गई है और वह भी जेल में ही है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में मुख्य गवाह की गवाही हो जाने व उसे किसी भी तरह का खतरा न होने के आधार पर जैन को जमानत देने का निर्णय दिया है। जैन को जमानत मिलने के बाद जलगांव की राजनीति में गरमाहट आने के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं।
		
		
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