नई दिल्ली । नोटबंदी के बाद से देश भर के बैंकों में लोंगो ने धनराशि जमा की । बैंकों में जमा हुई अघोषित आय पर टैक्स वसूलने की तैयारी आयकर विभाग कर रहा है। बिल के मुताबिक 33% सरचार्ज कुल टैक्स पर लागू होगा।
इस तरह यह टैक्स 40% टैक्स पर लागू होगा, जो कुल रकम के 13% के करीब होगा। अघोषित आय का कुल 53% हिस्सा सरकारी खजाने में जमा किया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन विधेयक पेश किया। अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों का नाम उजागर नहीं किया जाएगा।
8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किए जाने के बाद इस बिल के अनुसार जमा की गई अघोषित आय पर 30% टैक्स, 10% पेनल्टी और 33% सरचार्ज वसूला जाएगा।
यह सरचार्ज कुल टैक्स पर वसूला जाएगा जो 13% के लगभग होगा। यदि संबंधित व्यक्ति स्वयं इस रकम की घोषणा नहीं करता है और आयकर विभाग पकड़ता है तो इस राशि पर 75% टैक्स और 10% पेनल्टी भी लगेगी। इस सरचार्ज का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण सेस रखा गया है।
इस बिल की सबसे खास बात यह है कि 2.5 लाख रुपये से अधिक की अघोषित आय के 25 पर्सेंट हिस्से को सरकार एक फंड में जमा करेगी। इस राशि को स्वास्थ्य, शिक्षा और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होहगा।
इस स्कीम को पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत लॉन्च किया गया है। सरकार ने अघोषित आय पर करीब 75% टैक्स लगाने का फैसला किया है। जबकि बाकी बची 25% रकम को निकाला जा सकेगा। इस योजना के तहत खर्च होने वाली राशि को घर, सिंचाई और शौचालय में खर्च किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने सोमवार को भारी हंगामे के बीच लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन बिल पेश किया। 8 नवंभर की रात को हुए नोटबंदी के ऐलान के बाद हुए लेन-देन पर यह कानून लागू होगा।
इस संशोधन को ब्लैक मनी रखने वालों के लिए एक और मौके के रूप में देखा जा रहा है। नोटबंदी के बाद बैंकों में जमा रकम पर कितना जुर्माना लगाना है इस बिल में साफ किया गया है।
अघोषित आय जमा कराने वाले लोगों का नाम बिल के मुताबिक उजागर नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 30 दिसबंर तक गरीब कल्याण योजना को बंद करने भी योजना है।